Govt. Floats Draft Regulations For Deemed Varsities

Current Affairs: Deemed Varsities

  • भारत सरकार ने UGC (विश्वविद्यालय होने के लिए संस्थान) विनियम, 2022 / UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2022 का मसौदा जारी किया है जो 2019 विनियमों की जगह लेगा।
  • मसौदे में ‘डीम्ड-टू-बी’ विश्वविद्यालयों के टैग के लिए आवेदन करने से पहले किसी संस्थान के कम से कम 20 साल तक संचालन की आवश्यकता को हटाने का प्रस्ताव है।
  • मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति / National Education Policy (NEP) 2020 के अनुरूप लाने के लिए है, जो “डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी” या “संबद्ध संस्थान” की शर्तों को पूरी तरह से हटाने की मांग करती है।

भारत में डीम्ड विश्वविद्यालय

Deemed Varsities
  • भारत में विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / University Grants Commission (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो UGC अधिनियम, 1956 से शक्ति प्राप्त करता है।
  • डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली एक मान्यता है।
    • शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, उच्च शिक्षा का एक संस्थान जो अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र में बहुत उच्च स्तर पर काम करता है, उसे यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा ‘डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी’ के रूप में नामित किया जा सकता है।
  • ऐसे संस्थान एक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति और विशेषाधिकारों की सुविधा पाते हैं। साथ ही, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा पाठ्‌यचर्या, पाठ्यक्रम, प्रवेश और शुल्क के मामले में पूर्ण स्वायत्तता की अनुमति देता है।
  • यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि अधिक से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करें।
    • UGC अधिनियम, 1956 के तहत, राज्य या संघ कानूनों के तहत स्थापित संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है।
  • 2021 तक, UGC ने 126 संस्थानों को सूचीबद्ध किया है जिन्हें डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।
  • इस सूची के अनुसार, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाला पहला संस्थान 1958 में भारतीय विज्ञान संस्थान / Indian Institute of Science था और तमिलनाडु में सबसे अधिक डीम्ड विश्वविद्यालय (28) हैं।

UGC (Institutions Deemed To Be Universities) Regulations, 2022 की मुख्य विशेषताएं

  • डीम्ड विश्वविद्यालयों की शासन संरचना केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान होगी।
  • डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करने के पात्र न्यूनतम पांच विभागों के साथ बहु-विषयक संस्थान या उनका एक समूह बनाना।
  • मौजूदा नियमों के तहत, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के लिए 20 साल की शर्त में केवल उन मामलों में छूट दी गई है, जहां आवेदक यह स्थापित कर सकते हैं कि वे देश की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करेंगे, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण आदि में लगे रहेंगे।
    • वर्तमान में, ऐसे आवेदकों को ‘डी नोवो / De Novo’ स्थिति के तहत डीम्ड दर्जा प्रदान किया जाता है।
      • De Novo डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्था है जो ज्ञान के अनूठे और उभरते हुए क्षेत्रों में अध्ययन और शोध करेगी जो किसी भी मौजूदा संस्थान द्वारा पेश नहीं किए जाते हैं।
    • मसौदा नियमों में ‘De Novo’ शब्द को ‘अलग संस्था / Distinct institution’ के साथ बदलने की भी परिकल्पना की गई है।
  • पात्रता मानदंड राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद / National Assessment and Accreditation Council (NAAC) ‘A’ ग्रेड होगा जिसमें लगातार तीन चक्रों के लिए कम से कम 3.01 CGPA होगा या पात्र कार्यक्रमों के दो तिहाई के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड / National Board of Accreditation (NBA) की मान्यता होगी।
  • डीम्ड विश्वविद्यालयों के ऑफ कैंपस केंद्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
    • ऑफ-कैंपस केंद्रों की मंजूरी UGC द्वारा दी जाएगी। पहले यह मंजूरी शिक्षा मंत्रालय ने दी थी।
  • डीम्ड विश्वविद्यालय भी इस विषय पर UGC के नियमों के अनुसार ऑफ-शोर कैंपस सेंटर शुरू करने के लिए पात्र होंगे।
  • डीम्ड विश्वविद्यालयों को गैर-मुनाफाखोरी या गैर-वाणिज्यिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शुल्क नीति में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए।
  • ऐसे विश्वविद्यालय कानून के अनुसार प्रवेश/भर्ती में आरक्षण नीति को लागू कर सकते हैं और यूजीसी विनियमों के अनुसार ऑनलाइन/दूरस्थ पाठ्यक्रम/डिग्री की पेशकश कर सकते हैं।
  • सरकार या UGC शिक्षाविदों, प्रशासन और वित्त या ऐसे विश्वविद्यालयों के कामकाज से जुड़े किसी भी मामले में शिकायतों की जांच या निरीक्षण कर सकती है।
  • नियमों के उल्लंघन के मामले में, श्रेणीबद्ध दंड पेश किए गए हैं।

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