Freebies, sop or a welfare remedy

मुफ्तबाज़ी, जनता को घूस या कल्याणकारी उपाय

मुफ्तबाज़ी को सीमित करने या लोकलुभावनवाद को हतोत्साहित करने के लिए कदम संसद के माध्यम से आने चाहिए

Indian Polity

‘मुफ्त’ पर एक सामान्य चिंता अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने या चुनाव पूर्व-पूर्व वादों को बर्बाद करने के लिए धक्का देती है, जो मतदाताओं द्वारा बेहतर निर्णय लेने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, उचित लगती है। हालांकि, कुछ लोग इस बात से असहमत होंगे कि कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए ‘मुफ्त’ का गठन क्या है और वैध कल्याण उपाय क्या हैं, अनिवार्य रूप से राजनीतिक प्रश्न हैं जिनके लिए अदालत के पास कोई जवाब नहीं हो सकता है। इस पृष्ठभूमि में, इस मुद्दे की जांच करने के लिए हितधारकों का एक निकाय बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह सवाल उठता है कि क्या विधायिका (legislature) को इस तरह की दूरगामी कवायद पर दरकिनार किया जा सकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश, एन.वी. रमना ने चुनावों से पहले ‘मुफ्त’ के वितरण या वादे के खिलाफ जनहित में दायर याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय दिशानिर्देश जारी नहीं करने जा रहा है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करता है कि नीति आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और राजनीतिक दलों, जैसे हितधारकों से सुझाव लिए जाएं। उन्होंने कहा है कि ये सभी संस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती हैं। एक सुझाव है कि संसद इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती है, पीठ की नज़र में संदेहास्पद है, जिसने महसूस किया कि कोई भी पार्टी इस पर बहस नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वे सभी इस तरह के सुझावों का समर्थन करते हैं। पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को ‘मॉडल घोषणापत्र’ तैयार करने से भी इनकार कर दिया क्योंकि यह एक खाली औपचारिकता होगी।

लोकलुभावन उपायों पर न्यायालय की चिंता सरकार के साथ भी प्रतिध्वनित होती है, क्योंकि सॉलिसिटर-जनरल ने प्रस्तुत किया कि ये मतदाता के बेहतर निर्णय लेने को विकृत करते हैं; और यह कि अनियमित लोकलुभावनवाद एक आर्थिक आपदा का कारण बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार (2013) में इन सवालों को संबोधित किया और यह रुख अपनाया कि ये कानून और नीति से संबंधित हैं। इसके अलावा, इसने टेलीविजन सेटों या उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण को इस आधार पर बरकरार रखा कि महिलाओं, किसानों और गरीब वर्गों पर लक्षित योजनाएं निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principles) को आगे बढ़ा रही हैं; और जब तक सार्वजनिक धन को विधायिका द्वारा स्वीकृत विनियोगों के आधार पर खर्च किया जाता है, तब तक उन्हें न तो अवैध घोषित किया जा सकता है, न ही ऐसी वस्तुओं के वादे को ‘भ्रष्ट अभ्यास’ कहा जा सकता है।

हालांकि, इसने भारत के चुनाव आयोग को घोषणापत्रों की सामग्री को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने बाद में अपनी आदर्श आचार संहिता में एक शर्त शामिल करी, कि पार्टियों को उन वादों से बचना चाहिए जो “चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को खराब करते हैं या मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालते हैं”। इसमें कहा गया है कि केवल ऐसे वादे किए जाने चाहिए जिन्हें पूरा किया जाना संभव है और घोषणापत्रों में एक वादा किए गए कल्याणकारी उपाय के लिए तर्क होना चाहिए और इसके वित्तपोषण के साधनों को इंगित करना चाहिए। कोई भी और कदम, जैसे कि लोकलुभावन रिश्वत और चुनाव पूर्व प्रलोभनों से कल्याणकारी उपायों को अलग करना, या राजकोषीय जिम्मेदारी और राजकोषीय विवेक के दायित्वों को जोड़ना विधायिका से आना चाहिए। यह कि राजनेताओं को हमेशा ‘मुफ्त’ का समर्थन करना संसद को दरकिनार करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

Source: The Hindu (05-08-2022)