नए वन संरक्षण नियमों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थिति ‘समान रहेगी’

What is National Commission for Scheduled Tribes?

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हाल ही में कहा था कि वन (संरक्षण) नियम (FCR) 2022 निश्चित रूप से वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करेगा

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में:

  • स्थापित हुआ : 2004
  • संवैधानिक प्रावधान:
    • इसकी स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान (89वें संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके की गई थी।
    • इस संशोधन द्वारा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को दो अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था-
      • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC),
      • एनसीएसटी w.e.f. 19 फरवरी, 2004

अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की संरचना क्या है?

  • अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य के पद का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष है।
  • अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री और अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338ए के खंड (5) के तहत) के कार्य क्या हैं?

  • संविधान या अन्य कानूनों के तहत एसटी के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना;
  • अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;
  • अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित योजना प्रक्रिया में सलाह देना;
  • अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित आवश्यक कल्याणकारी उपायों पर वार्षिक और अन्य समय में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
  • अनुसूचित जनजातियों के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जिन्हें राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं;
Source: The Hindu (02-01-2023)

About Author: अभिनय लक्ष्मण