National Party

Current Affairs: National Party

गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) राष्ट्रीय पार्टी / national party बन गई।

एक राष्ट्रीय पार्टी / National Party क्या है?

  • आम तौर पर यह बड़ी पार्टियां हैं और भारत के चुनाव आयोग द्वारा उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त हैं।
  • अन्य दल केवल पंजीकृत-अमान्यता प्राप्त दल हैं और समय के साथ राष्ट्रीय या राज्यीय दलों का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
  • भारत में अबतक कुल आठ राष्ट्रीय दल थे – भाजपा, कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITMC), बहुजन समाज पार्टी (BSP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), और नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)। AAPअब नौवीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है।

AAP ने यह मुकाम कैसे हासिल किया

AAP के पास शून्य लोकसभा सांसद हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब में भारी जनादेश वाली सरकारें हैं। यह गोवा में छह प्रतिशत वोट/दो सीटों की आवश्यकता को पूरा करता है और गुजरात में एक राज्य पार्टी बन गया है और इस प्रकार एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक राज्य पार्टी के मानदंडों को पूरा करता है।

पात्रता मापदंड

National Party / राष्ट्रीय दल

  • यदि किसी दल को चार या अधिक राज्यों में राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • यदि इसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किसी भी चार या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट मिले हों और पिछले लोकसभा चुनावों में कम से कम चार सांसद हों।
  • यदि उसने कम से कम तीन राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2% सीटें जीती हों।

Regional Party / क्षेत्रीय दल

  • पिछले विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट-शेयर और कम से कम 2 विधायक हों; या उस राज्य से पिछले लोकसभा चुनाव में 6% वोट-शेयर हो और उस राज्य से कम से कम एक सांसद हो; या 
  • पिछले चुनाव विधानसभा में सीटों की कुल संख्या का कम से कम 3% या तीन सीटें, जो भी अधिक हो; या
  • प्रत्येक 25 सदस्यों के लिए कम से कम एक सांसद या लोकसभा में राज्य को आवंटित कोई अंश; या
  • राज्य से पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कुल वैध वोटों का कम से कम 8% होना चाहिए।

फ़ायदे

  • पार्टी का चुनाव चिह्न (AAP के मामले में झाड़ू) देश भर में अपरिवर्तित रहता है।
  • आम चुनावों के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण और प्रसारण बैंड प्राप्त करते हैं।
  • अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति जिनका यात्रा व्यय प्रत्याशियों के खातों में नहीं गिना जाता।
  • पार्टी मुख्यालय बनाने के लिए सरकारी जमीन।
  • नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक उम्मीदवार की जरूरत थी।
  • नामावलियों के पुनरीक्षण के समय निर्वाचक नामावलियों के दो सेट नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
  • आम चुनाव के दौरान मतदाता सूची की एक प्रति नि:शुल्क प्राप्त करते हैं।

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